राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव अपडेट, जून से पहले नहीं हों पाएंगे मतदान; जानिए वजह
- इसकी जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश किए गए एडीशनल एफिडेविट से सामने आई है। जानिए जून से पहले चुनाव ना हो पाने की वजह।

राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव जून से पहले नहीं होंगे। इसकी जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश किए गए एडीशनल एफिडेविट से सामने आई है। इसके पीछे की वजह पंचायतों और न्यायपालिकाओं के पुनगर्ठन और परिसीमन का पूरा ना हो पाना बताया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने में करीब मई-जून तक का समय लग जाएगा।
राजस्थान में छह हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। इनके परिसीमन और पुनर्गठन के बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव को स्थगित करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका के लिए सरकार से सवाल पूछा था कि बताएं आखिर चुनाव कब होंगे। इस पर सरकार ने जो जवाब दिया था, उसमें चुनाव की तारीखों का जिक्र नहीं था। इसलिए दोबारा सुनवाई में शेड्यूल बताने की बात कही गई थी।
उस वक्त सरकार की तरफ से तय समय-सीमा के बारे में नहीं बताया गया था। इसके बाद अब एडिशनल एफिडेविट में यह बात स्वीकार की गई है कि जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसके अनुसार ही चुनाव की तारीखों को तय किया जाएगा। इसमें करीब जून माह तक का समय लगने की संभावना जताई गई है।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने बताया कि राज्य सरकार ने जनवरी में ही चुनावों को स्थगित कर दिया था। इसके लिए 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। विपक्षी दलों का इस पर कहना है कि सरकार ने प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई अस्थिर करते हुए पंचायतों के आम चुनाव पर रोक लगाई है।
आपको बताते चलें कि चुनाव कराने की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके साथ ही नियम ये कहते हैं कि ना तो पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ना ही प्रशासक लगाए जा सकते हैं।