भाई के सामने भाई की हत्या में एक को उम्रकैद
Badaun News - अपर सत्र न्यायाधीश ने बिसौली में हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। घटना 27 मई 2014 को हुई थी, जब आरोपी ने...

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फराह मतलूब ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी को एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की अदा करने का आदेश दिया। हत्या के इस मामले में एक आरोपी की दौरान मुकदमा मौत हो गई। एडीजीसी संजीव गुप्ता के अनुसार, बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुरा निवासी कुंवरपाल पुत्र रक्षपाल 28 मई 2014 को तहरीर दी। जिसमें कहा, 27 मई 2014 की शाम वह और उसका छोटा भाई शिवराज उर्फ सुखे 28 वर्ष घर में खाना खाकर दरवाजे पर खड़े थे। तभी शेखूपुरा गांव निवासी दबंग बदमाश अवनेश, रफल सिंह आदि हाथों में तमंचा लेकर आए।
वे और उसका भाई कुछ समझ पाते उससे पहले उक्त लोगों ने शिवराज को गाली देना शुरू कर दिया। मना करने पर शिवराज की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या किये जाने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। कुंवरपाल भाई ने की लाश दरवाजे पर पड़ी रही। पुलिस ने कुंवरगांव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने अरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। हत्या के इस मामले में एक आरोपी रफल सिंह की दौरान मुकदमा मौत हो गई। अवनेश पुत्र नाथू सिंह निवासी ग्राम शेखूपुरा थाना बिसौली पर शिवराज की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाई।
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