किशोरी से दुष्कर्म करने वाले वृद्ध को 10 साल की सजा
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बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर पांच माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि घटना अप्रैल 2019 की है। बिनौली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला श्रमिक मैरिज होम में नौकरी करता है। उसकी 16 वर्षीय पुत्री है। बताया कि श्रमिक और उसकी पुत्री एक माह के लिए मैरिज होम पर काम करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। उसने अपनी 16 वर्षीय पुत्री को पड़ौसी परिवार के घर पर छोड़ा था। पड़ौसी परिवार को उसकी देखभाल के लिए बोला था। आरोप था कि इसके बाद पड़ौसी 55 वर्षीय व्यक्ति संतराम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। परिजनों को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके चलते किशोरी दहशत खा गई। उसने परिजनों को घटना के बारे में नहीं बताया। बताया कि एक माह बाद फिर से संतराम ने किशोरी के साथ रेप किया, लेकिन इस बार किशोरी ने परिजनों को घटना के बारे में बता दिया। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी व्यक्ति संतराम के खिलाफ बिनौली थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बताया कि गत 19 अप्रैल को आठ गवाहों की गवाही के बाद आरोपी संतराम पर दोषसिद्ध हुआ था। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि मंगलवार को सजा पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने आरोपी संतराम को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर पांच माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए है।
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