पत्नी को घर से भगाकर दूसरी शादी करने पर पांच का कारावास
Barabanki News - बाराबंकी में एसीजेएम श्रद्धालाल ने दहेज उत्पीड़न और दूसरी युवती से विवाह करने के मामले में आरोपी आदर्श को पांच साल की सजा और 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़िता ममता देवी ने आरोप लगाया था कि पति...

बाराबंकी। एसीजेएम श्रद्धालाल ने दहेज उत्पीड़न व छह माह के भीतर दूसरी युवती से विवाह करने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को पांच साल का कारावास व 75 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। एपीओ शरद श्रीवास्तव ने बताया कि बाबागंज निवासी ममता देवी का विवाह 27 मई 2017 को घंुघटेर थाना क्षेत्र के सिंगतरा निवासी आदर्श से हुआ था। ममता ने पुलिस को बताया था कि पति आदर्श व जेठ दीपक, सास राजेश्वरी व ननद आरती ने दहेज के लिए दबाव बनाया। फिर 18 नवंबर 2017 को मारपीट कर उसे घर से भगा दिया।
कुछ दिन बाद ही उसे पता चला कि आदर्श ने किसी दूसरी युवती से विवाह कर लिया है। कोर्ट ने पति आदर्श को दोषी मानते हुए उसे पांच साल का कारावास व 75 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इतना ही नहीं जुर्माना की राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान के आदेश भी दिए है।
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