राहत : बीडीए में कम्पाउंड नक्शा दाखिल करने की मिली सुविधा
Basti News - बस्ती। बिना नक्शे के शहरी प्राधिकरण क्षेत्र के स्वीकृत क्षेत्र में मकान बना लिया

बस्ती। बिना नक्शे के शहरी प्राधिकरण क्षेत्र के स्वीकृत क्षेत्र में मकान बना लिया है। स्वीकृत नक्शे के विपरीत अपने सुविधा के अनुसार बदलाव करके निर्माण करा लिया है। ऐसे लोगों के अपनी गलती को सुधारने का मौका है। बीडीए ने कंपाउंड नक्शा के लिए रास्ते खोल दिए हैं। यह निर्णय हाईकोर्ट से मिले आदेश के क्रम में डीएम बस्ती के निर्देश पर लिया गया। यह जानकारी बीडीए सचिव प्रतिपाल सिंह चौहान ने दी। बीडीए सचिव/एडीएम प्रतिपाल सिंह ने बताया कि अब कंपाउंड लगाकर ऐसे क्षेत्र में नक्शे को वैधारिक रूप दे दिया जाएगा, जो महायोजना-2031 के तहत आवासीय व कॉमर्शियल लैंड के लिए स्वीकृत है।
महायोजना के अनुसार जो क्षेत्र निर्धारित है, उसके अनुसार नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। कंपाउंड के रूप में मिली राहत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने निर्धारित क्षेत्र में आवासीय या कॉमर्शियल नक्शा पास कराया गया है। भवन स्वामी ने अपनी सुविधा के अनुसार उसमें कोई बदलाव कर लिया। यदि यह बदलाव निर्धारित नियमों व शमनीय स्थिति के अधीन है तो उसके अनुसार कंपाउंड लगाकर नक्शे को वैधानिक रूप दे दिया जाएगा। बीडीए एक्सईएन हरिओम गुप्ता ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने आवासीय इलाके या कॉमर्शियल इलाके में बिना नक्शे के भवन बना रखा है। उनके लिए भी बीडीए के दरवाजे खुले हैं। आवासीय क्षेत्र में भवन बना है तो आवासीय नक्शा और कॉमर्शियल क्षेत्र में भवन है तो कॉमर्शियल नक्शा दाखिल किया जा सकता है। ऐसे भवन को मानक की सीमा में रहते हुए कंपाउंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही उस भवन के सापेक्ष जुर्माना भी लगाया जाएगा। शमन शुक्ल और जुर्माना के साथ ऐसे भवन का नक्शा पास कर दिया जाएगा। बीडीए जेई एसपी यादव ने बताया कि यदि यह भवन डूब क्षेत्र, ग्रीन लैंड व अन्य ऐसी जगह पर जहां पर भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। वे लोग कंपाउंड नक्शा दाखिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा।
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