अश्लील हरकत वाले को 4 वर्ष का कारावास
Bulandsehar News - गौरव पुत्र ओमवीर को 2016 में एक नाबालिग लड़की के साथ नशीला पदार्थ सुंघाकर अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष का कारावास और 11,000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया। इस मामले...

गौरव पुत्र ओमवीर निवासी मौहल्ला चैनपुरा द्वारा वर्ष- 2016 में कोतवाली क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ नशीला पदार्थ सुंघाकर अश्लील हरकत करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में मुकदमा पोक्सो एक्ट पंजीकृत कर पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध सात गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप मंगलवार को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय (न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गौरव को 04 वर्ष का कारावास व 11,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
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