उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी, धामी सरकार के भू-कानून में ये हैं कड़े प्रावधान
नये कानून के अनुसार, दूसरे प्रदेशों के लोग अथवा परिवार नगर निकायों की सीमा से बाहर भी 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें बाकायदा कानूनी शपथ पत्र देना होगा।

उत्तराखंड में भू-कानून के लागू होते ही बाहरी लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। नए भू-कानून में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार का सख्त भू कानून अधिसूचना जारी होते ही प्रदेशभर में लागू हो गया है। नया कानून प्रभावी होते ही राज्य के 11 जिलों में उत्तराखंड से बाहर के लोग कृषि व उद्यान की भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
इस बीच, राजस्व विभाग भू कानून पोर्टल तैयार कर रहा है। इस पर बाहर के लोगों की जमीन खरीद का पूरा ब्योरा रहेगा। नये कानून के अनुसार, दूसरे प्रदेशों के लोग अथवा परिवार नगर निकायों की सीमा से बाहर भी 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें बाकायदा कानूनी शपथ पत्र देना होगा।
साथ ही इस संबंध में तय की गई सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके तहत यदि दूसरे राज्य के व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर जमीन खरीदने के बाद उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो भी उसकी जमीन सीधे जब्त कर ली जाएगी।
भू कानून पोर्टल से कसा जाएगा शिकंजा
नये कानून को सख्ती से लागू करने के लिए भू कानून पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें पूरे राज्य में बाहरी लोगों की जमीन खरीद का हर ब्योरा दर्ज होगा। पोर्टल पर नया ब्योरा दर्ज किए जाने के साथ ही पुराने ब्योरे भी दर्ज किए जाएंगे। जिलों को भी जमीन खरीद का ब्योरा नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
कृषि और उद्यान की भूमि बचाने के साथ निवेश पर फोकस
नए भू कानून में उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि और उद्यान की भूमि को बचाने के साथ ही उद्योग तथा निवेश को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है।
स्वास्थ्य,शिक्षा, उच्च शिक्षा, होटल, उद्योग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साफ किया गया है कि इन कार्यों के लिए किसी भी सूरत में कृषि अथवा उद्यान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा।
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