कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से बाहर आना मुश्किल
सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। राकेश राठौर पर एक महिला ने शारीरिक शोषण और धमकाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि उनका जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल है। पुलिस ने राकेश राठौर के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 भी जोड़ दी है। इस धारा के तहत उन्हें नई जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। कांग्रेस सांसद पर एक महिला ने रेप और धमकाने का आरोप लगाया है। सीतापुर के कोतवाली नगर में राकेश राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी है।
पीड़िता का आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने शादी का झांसा और राजनीतिक करियर बनाने में मदद का लालच देकर चार सालों तक शारीरिक शोषण किया। राकेश राठौर के साथ महिला का एक ऑडियो भी खूब वायरल हुआ था। इसी के बाद पुलिस ने राकेश राठौर पर शिकंजा कसा था। अग्रिम जमानत याचिका भी 29 जनवरी को हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद राकेश राठौर को जेल जाना पड़ा था।
हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद राकेश राठौर पर पुलिस का शिकंजा कस गया था। राकेश राठौर ने अपने घर पर प्रेस कांफ्रेंस बुलाई। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई। प्रेसवार्ता के दौरान ही कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था।
अग्रिम जमानत पर बहस के दौरान देरी से एफआईआर पर भी सवाल खड़े किए गए थे। तब पीड़िता की अधिवक्ता की दलील थी कि पीड़िता को बदनामी का डर दिखाया जाता था, इसी वजह से एफआईआर में देरी हुई लेकिन जब उसके परिजनों को घटना का पता लग गया तो उसने एफआईआर दर्ज कराई।