Over 8000 Residents Fail to Pay House and Water Tax 12 Interest Imposed पालिका के आठ हजार लोगों ने नहीं दिया हाउस-वाटर टैक्स, लगाया 12 प्रतिशत ब्याज, Etah Hindi News - Hindustan
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पालिका के आठ हजार लोगों ने नहीं दिया हाउस-वाटर टैक्स, लगाया 12 प्रतिशत ब्याज

Etah News - एटा, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद के आठ हजार से अधिक लोगों ने हाउस और वाटर टैक्स नहीं जमा किया। कई बार पालिका की ओर से नोटिस और मुनादी कराने के

Newswrap हिन्दुस्तान, एटाMon, 5 May 2025 10:37 PM
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पालिका के आठ हजार लोगों ने नहीं दिया हाउस-वाटर टैक्स, लगाया 12 प्रतिशत ब्याज

आठ हजार से अधिक लोगों ने हाउस और वाटर टैक्स नहीं जमा किया। कई बार पालिका की ओर से नोटिस और मुनादी कराने के बाद भी जब पैसा जमा नहीं किया तो 12 फीसदी ब्याज का आदेश जारी कर दिया। अब जो पैसा जमा होगा वह ब्याज के साथ होगा। करीब सात करोड़ रूपये अधिक की उधारी है। सोमवार को नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी विशाल वर्मा ने बताया कि शहर के अंदर कुल 21 हजार 206 निजी मकान व दुकानें पंजीकृत हैं। इसमें से मात्र 65 प्रतिशत यानि 13 हजार भवनों के स्वामी ही गृह व जलकर का समय से भुगतान कर रहे हैं।

जबकि शेष करीब आठ हजार से अधिक मकान व दुकान स्वामियों ने पिछले कई वर्षों से गृह व जलकर जमा नहीं किया है। इन सभी कर बकाएदारों को इस नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ गृह व जल कर जमा करना होगा। हाउस टैक्स पर स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू होने के बाद भी लोग पैसा जमा नहीं कर रहे है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भवन स्वामियों पर गृह-जल कर समय से जमा करने की जिम्मेदारी होगी। गृह जल कर के रूप में अधिक से अधिक राजस्व वसूली होने से नगर पालिका को वित्तीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर के रूप में समय से राजस्व आएगा तो शहर के विकास कार्यों में भी काफी तेजी आएगी। हर क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे। उन सुविधाओं का लाभ शहर के लोगों को मिलेगा। शहर में सात करोड़ रूपये की उधारी है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर जमा हुआ था पैसा नगर पालिका ने टैक्स के लिए 25 सेक्टरों पर वसूली के लिए अलग-अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। यह कर्मचारी भी पैसे की रिकवरी नहीं कर पा रहे है। अभी हाल में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर टैक्स पूरा जमा होने की शर्त रखी गई थी। जब तक टैक्स जमा नहीं होगा तब तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसमें पालिका को काफी लाभ हो गया था। विद्यालयों में दाखिले के समय प्रमाण पत्र लेना मजबूरी हो गई थी। वहीं चुनाव के समय में भी पालिका को टैक्स का पैसा आसानी से मिल जाता है। चुनाव लडने वालों को नो ड्यूज की जरुरत होती है। ऐसे में उनको पैसा जमा करना होता है।

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