पोक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
Firozabad News - न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत अमित राठौर को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। किशोरी के साथ शारीरिक शोषण और धमकी के मामले में दोषी पाए जाने पर उसे 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया। मामले की...

न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना फरिहा क्षेत्र निवासी एक किशोरी के यहां अमित राठौर उर्फ अमृत कुमार पुत्र किशन लाल का 4 वर्षों से आना जाना था। वह अकबरपुर गीतम सिंह का रहने वाला है। वह किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। विरोध करने पर उसे बदनाम करने की धमकी देता था। किशोरी एक जून 2023 को नर्सिंग कालेज में पढ़ने गई। अमित वहां पहले से ही मौजूद था। अमित किशोरी को बाइक पर बिठाकर तेज गति से बाइक चलाता हुआ जैन मंदिर पर आया।
किशोरी बाइक से कूदने के चक्कर में गिर पड़ी।
अमित ने अपने बहनोई विजय कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी नगला कारण सिंह को बुला लिया। दोनों ने किशोरी के साथ मारपीट की। वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। लोगो को आता देख दोनों वहा से भाग गए। किशोरी ने पिता के साथ जाकर थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद अमित के खिलाफ 366,376,323,506,3/4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अमित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।
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