Court Sentences POCSO Offender to 10 Years in Prison for Sexual Assault पोक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, Firozabad Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsFirozabad NewsCourt Sentences POCSO Offender to 10 Years in Prison for Sexual Assault

पोक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Firozabad News - न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत अमित राठौर को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। किशोरी के साथ शारीरिक शोषण और धमकी के मामले में दोषी पाए जाने पर उसे 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया। मामले की...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादSat, 12 April 2025 02:25 AM
share Share
Follow Us on
पोक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना फरिहा क्षेत्र निवासी एक किशोरी के यहां अमित राठौर उर्फ अमृत कुमार पुत्र किशन लाल का 4 वर्षों से आना जाना था। वह अकबरपुर गीतम सिंह का रहने वाला है। वह किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। विरोध करने पर उसे बदनाम करने की धमकी देता था। किशोरी एक जून 2023 को नर्सिंग कालेज में पढ़ने गई। अमित वहां पहले से ही मौजूद था। अमित किशोरी को बाइक पर बिठाकर तेज गति से बाइक चलाता हुआ जैन मंदिर पर आया।

किशोरी बाइक से कूदने के चक्कर में गिर पड़ी।

अमित ने अपने बहनोई विजय कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी नगला कारण सिंह को बुला लिया। दोनों ने किशोरी के साथ मारपीट की। वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। लोगो को आता देख दोनों वहा से भाग गए। किशोरी ने पिता के साथ जाकर थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद अमित के खिलाफ 366,376,323,506,3/4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अमित को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।