Gorakhpur Mosque Controversy Minarets Removed as Committee Seeks Legitimization अबू हुरैरा मस्जिद वैध कराने के लिए शमन मानचित्र दाखिल, मीनारें भी तोड़ी गईं, Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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अबू हुरैरा मस्जिद वैध कराने के लिए शमन मानचित्र दाखिल, मीनारें भी तोड़ी गईं

Gorakhpur News - गोरखपुर के अबू हुरैरा मस्जिद विवाद में नया मोड़ आया है। मस्जिद की ऊपरी दो मंजिलें तोड़ी जा चुकी हैं और छत की मीनारें भी हटा दी गई हैं। मस्जिद कमेटी ने ग्राउंड और प्रथम तल के लिए जीडीए में शमन मानचित्र...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरMon, 14 April 2025 09:12 AM
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अबू हुरैरा मस्जिद वैध कराने के लिए शमन मानचित्र दाखिल, मीनारें भी तोड़ी गईं

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहा स्थित अबू हुरैरा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। मस्जिद के ऊपरी दो तल पहले ही तोड़े जा चुके थे, अब छत पर लगाई गई मीनारें भी हटा दी गई हैं। मस्जिद कमेटी ने शेष बचे ग्राउंड और प्रथम तल को वैध कराने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) में कंपाउंडिंग मैप (शमन मानचित्र) दाखिल किया है।

अबू हुरैरा मस्जिद के मामले में मस्जिद कमेटी ने 3 दिन पहले जीडीए में ग्राउंड और प्रथम तल के लिए शमन मानचित्र दाखिल किया। प्राधिकरण जूनियर इंजीनियर ने स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल माह के अंत तक मस्जिद कमेटी को मानचित्र मिल जाएगा, जिससे ग्राउंड और प्रथम तल का निर्माण वैध हो जाएगा। हालांकि इस बीच क्षतिग्रस्त मस्जिद में बारिश होने पर छत के रास्ते काफी पानी आने से दिक्कतें हुई। लेकिन मानचित्र स्वीकृत होने तक सीढ़ी पर ममटी का निर्माण नहीं किया जा सकता। अबू हुरैरा मस्जिद 1967 से अस्तित्व में थी। नगर निगम की जमीन पर बनी पुरानी मस्जिद लगभग 600 वर्ग फीट में थी, और आसपास की जमीन पर अन्य लोगों का कब्जा था। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान मस्जिद भी टूट गई। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने मस्जिद कमेटी को कोर्ट आदेश के आधार पर दक्षिण-पश्चिम कोने की 600 वर्ग फीट जमीन निर्माण के लिए आवंटित की। शेष भूमि पर पार्किंग व कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है।

बिना अनुमति बन गई तीन मंजिला मस्जिद

जमीन आवंटित होने के तीन चार माह में मस्जिद कमेटी ने तीन मंजिला मंजिला मस्जिद का निर्माण कर दिया जिसमें चार मीनारें भी बनाई गईं। बीते मई माह में प्राधिकरण ने बिना अनुमति निर्माण पर नोटिस जारी किया। जिस पर 15 फरवरी प्राधिकरण ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश कर 15 दिन में स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश दिए। मस्जिद कमेटी ने आदेश को चुनौती देते हुए कमिश्नर कोर्ट में अपील की। इस बीच मस्जिद कमेटी ने 1 मार्च से ऊपरी मंजिल स्वयं तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। 10 मार्च तक तोड़ दिया लेकिन प्रशासन छोटी कर प्रथम तल की छत पर लगाई गई मीनारें भी हटाने पर अड़ा था जिसे हटा दी गई। उम्मीद है कि शमन मानचित्र पर सुनवाई कर भूतल और प्रथम तल का मानचित्र स्वीकृत होगा।

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