हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज
Hardoi News - हरदोई, संवाददाता। हत्या के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का आधा

हरदोई। हत्या के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं माना और जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना बेनीगंज क्षेत्र के नटपुरवा मजरा अटिया मझगवां निवासी किशोर पर सरपंच की हत्या का आरोप है। मामले की रिपोर्ट पत्नी निर्मला देवी ने दर्ज कराई। बताया, उसका पति सरपंच फेरी लगाकर खराब चैन आदि सही करने का काम करता था। सात अप्रैल को पति फेरी लगाने भैनगांव के पास गया था। वहां पर आरोपी मिले और उसके पति की हत्या कर दी।
आरोपी की तरफ से जमानत अर्जी पेश करते हुए उसे झूठा फंसाए जाने, घटना में नामजद न होने, पार्टी बंदी में निर्दोष फसाए जाने, कोई निष्पक्ष साक्षी ना होने आदि तथ्यों को रखकर जमानत पर छोड़े जाने की गुहार लगाई गई। सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और वादी पक्ष के अधिवक्ता कर्मवीर सिंह चौहान और जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह को सुनकर आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं माना। जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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