संभल हिंसा व फायरिंग के तीन आरोपियों की सशर्त जमानत मंजूर
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में पथराव और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों शाने आलम, रेहान और फैजान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों का नाम एफआईआर में नहीं है और उनकी...

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में सर्वे टीम व पुलिस पर पथराव करने और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों शाने आलम, रेहान व फैजान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने शाने आलम, रेहान व फैजान की जमानत अर्जी पर दिया है। उनकी ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि तीनों अभियुक्त कई मुकदमों में आरोपी हैं और तीनों को एक-एक मुकदमे में जमानत मिली है। याचियों का कहना था कि उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है। उन्हें मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक कराई गई है।
उन्हें झूठा फंसाया गया है। पत्थरबाजी व फायरिंग में जिन दो पुलिस अधिकारियों को गोली लगी है, उनकी चोट जानलेवा नहीं है। साथ ही तीनों गत 19 जनवरी से जेल में हैं। जिला न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद यह जमानत अर्जी दाखिल की गई। सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा याची निर्दोष है या नहीं, यह ट्रायल में तय होगा। आरोप गंभीर हैं इसलिए जमानत न दी जाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए तीनों आरोपियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। मामले के तथ्यों के अनुसार 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की कोर्ट में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद ही श्री हरिहर मंदिर है, जिसका शास्त्रों में उल्लेख है। 19 नवंबर की शाम मस्जिद का पहले चरण का सर्वे हुआ और दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को हुआ। मस्जिद में चल रहे सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा भीड़ ने पुलिस पर पथराव व फायरिंग की। उग्र भीड़ ने सरकारी गाड़ियों को फूंक दिया और उत्पात मचाया। 21 नामजद लोगों सहित 800-900 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। संभल कोतवाली एवं थाना नखासा पुलिस ने तीन महिलाओं सहित कुल 83 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी के साथ जफर अली एडवोकेट भी शामिल हैं।
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