CM Arvind Kejriwal got relief from lucknow bench of high court stay till further order सीएम अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक लगी रोक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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सीएम अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक लगी रोक

सीएम अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले सुनवाई तक जारी रहेगी।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 13 Dec 2022 05:29 AM
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सीएम अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक लगी रोक

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले सुनवाई तक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को ही।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि याची के खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे एक आपराधिक मामले में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के लिए पहले भी हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दाखिल की थी लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी। दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका अभी भी लंबित है, ऐसे में अगर सुल्तानपुर में चल रहे ट्रायल को जारी रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका मंजूर हो जाती है तो ट्रायल की पूरी कार्यवाही निरर्थक हो जाएगी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के उपरांत अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए, उक्त मुकदमे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।

क्या है मामला

20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम के प्रभारी जग प्रसाद मौर्या ने अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए, सड़क जाम, सरकारी सेवक को दायित्व निर्वहन में बाधा डालने व उसके खिलाफ बाल प्रयोग करने व चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन आदि का आरोप लगाया था। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने अरविन्द केजरीवाल समेत सभी अभियुक्तों सभी को तलब किया था।