Unnao Court Denies Interim Bail for Accused in Extortion Case अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, Unnao Hindi News - Hindustan
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अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावWed, 21 May 2025 02:52 AM
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अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

उन्नाव, संवाददाता। जेल में निरूद्ध आरोपित की अंतरिम जमानत पर मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ने उनके वकील की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी। करोवन गांव निवासी दीपक सिंह ने 28 अप्रैल को गंगाघाट थाने में इंद्रजीत भदौरिया, शशिकांत मिश्रा, नितिन सक्सेना व कुलदीप राजपूत को नामजद करते हुए रंगदारी मांगने, डराने धमकाने जैसे कई आरोप लगाए गए थे। इंद्रजीत के वकील वसीम खान ने 12 मई को जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल के कोर्ट में दीपक सिंह से दर्ज कराए गए मामले में पुलिस से गिरफ्तारी किया गया था।

आशंका व्यक्त करते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। मंगलवार को अंतरिम जमानत अर्जी पर जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी के वकील की ओर से कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश से कोई बल नहीं दिया गया। जिस कारण न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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