Hindi NewsUttarakhand NewsChampawat NewsMandatory Notification of Pension Holder s Death within One Month Chumpawat Treasury Officer
पेंशनर की मृत्यु की जानकारी कोषागार में देना जरूरी
चम्पावत में वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल ने पेंशन धारकों की मृत्यु की सूचना एक माह के भीतर कोषागार में देने की अनिवार्यता पर जोर दिया है। वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए यह सूचना समय पर देना...
Newswrap हिन्दुस्तान, चम्पावतThu, 1 May 2025 11:49 AM

चम्पावत। किसी भी पेंशन धारक की मृत्यु होने की जानकारी एक माह के अंदर कोषागार में देना अनिवार्य है। वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए समय से इस आशय की सूचना देने की अपील की है।
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