Mandatory Notification of Pension Holder s Death within One Month Chumpawat Treasury Officer पेंशनर की मृत्यु की जानकारी कोषागार में देना जरूरी, Champawat Hindi News - Hindustan
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पेंशनर की मृत्यु की जानकारी कोषागार में देना जरूरी

चम्पावत में वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल ने पेंशन धारकों की मृत्यु की सूचना एक माह के भीतर कोषागार में देने की अनिवार्यता पर जोर दिया है। वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए यह सूचना समय पर देना...

Newswrap हिन्दुस्तान, चम्पावतThu, 1 May 2025 11:49 AM
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पेंशनर की मृत्यु की जानकारी कोषागार में देना जरूरी

चम्पावत। किसी भी पेंशन धारक की मृत्यु होने की जानकारी एक माह के अंदर कोषागार में देना अनिवार्य है। वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए समय से इस आशय की सूचना देने की अपील की है।

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