अवैध रिफिलिंग पर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा
हल्द्वानी में ठंडी सड़क इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में पुलिस ने वाहन चालक अरुण सागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। निरीक्षण के दौरान 25 घरेलू सिलेंडर, अवैध गैस रिफिलिंग उपकरण और अन्य आवश्यक...

हल्द्वानी। ठंडी सड़क इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूर्ति निरीक्षक राहुल डांगी ने बताया कि सोमवार को निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को मौके से वाहन संख्या यूके04एसी7401 में इंडियन गैस के 25 घरेलू सिलेंडर मिले। जिसमें 13 भरे और 12 खाली सिलेंडर और एक खाली एचपी गैस का सिलेंडर बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त, अवैध गैस रिफिलिंग उपकरण भी जब्त किए गए थे। जांच में यह भी पाया गया कि गाड़ी में चालान बुक, सिलेंडर तोलने का कांटा और आग बुझाने का यंत्र भी नहीं थे। इतना ही नहीं, गाड़ी का चालक और परिचालक भी निर्धारित वर्दी में नहीं थे। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि वाहन चालक अरुण सागर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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