Bihar teacher transfers apply from 7 to 21 Nov will get posting anywhere if not chosen any option विकल्प नहीं देने वाले शिक्षकों का कहीं भी हो जाएगा ट्रांसफर, 7 से 21 नवंबर तक आवेदन, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBihar teacher transfers apply from 7 to 21 Nov will get posting anywhere if not chosen any option

विकल्प नहीं देने वाले शिक्षकों का कहीं भी हो जाएगा ट्रांसफर, 7 से 21 नवंबर तक आवेदन

बीपीएससी से चयनित और पूर्व मेें नियोजित शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 से 21 नवंबर तक टीचर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तानTue, 5 Nov 2024 11:17 AM
share Share
Follow Us on
विकल्प नहीं देने वाले शिक्षकों का कहीं भी हो जाएगा ट्रांसफर, 7 से 21 नवंबर तक आवेदन

Bihar Teacher Transfers: बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 से 21 नवंबर तक होगी। इस दौरान शिक्षकों से मनचाही जगह पर पोस्टिंग के लिए विकल्प लिए जाएंगे। अगर किसी शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान विकल्प नहीं भरा है, तो उसकी मौजूदा पोस्टिंग वाली जगह को गृह जिला मानकर पूरे बिहार में कहीं भी तबादला किया जा सकता है। यह नियम सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा। शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके मुताबिक बीपीएससी से बहाल और पुराने नियमित शिक्षकों से ई-शिक्षा कोष पोर्टल की स्क्रीन पर ‘क्या आप स्थानांतरण चाहते हैं’ का जवाब मांगा जाएगा। शिक्षक अगर स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो उनसे कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी। इनके द्वारा हां विकल्प चयन करने पर ही पोर्टल पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए पोर्टल पर लॉगिन कर विकल्प भरना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:सालों से जमे राजस्व कर्मचारियों का होगा तबादला, अमीनों पर कार्रवाई का ब्यौरा तलब

अगर शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना पोर्टल पर सबमिट करने होगी। इसके प्रमाणपत्र भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सभी सर्टिफिकेट सिविल सर्जन कार्यालय से जारी होने चाहिए। शिक्षक-शिक्षिका के पति-पत्नी किसी सरकारी स्कूलों में टीचर हैं या सरकारी कर्मी हैं, तो इसकी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। पति-पत्नी के गृह जिले की जानकारी भी देनी होगी।