आयकर विभाग के रिटायर्ड इंस्पेक्टर भगोड़ा घोषित, 32 साल पुराने मामले में वारंट जारी
पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपित की उपस्थिति के लिए सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए समन, वारंट समेत एसएसपी को पत्र भेजा था। इसके बाद भी पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं कर पाई।

पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 ने बुधवार को 32 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले के आरोपित आयकर विभाग पटना के पूर्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता को भगोड़ा घोषित किया है। उसके खिलाफ स्थायी रूप से लाल वारंट जारी किया है। आरोपित पूर्व इंस्पेक्टर जक्कनपुर थाने के मीठापुर में रहते थे। 32 वर्ष पहले जक्कनपुर थाने में तत्कालीन थानेदार बीके गोप ने आयकर इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता के खिलाफ थाने में कांड संख्या 61/93 आपराधिक मामला दर्ज किया था।
इस मामले के सूचक स्वयं थानेदार हैं। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपित की उपस्थिति के लिए सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए समन, वारंट समेत एसएसपी को पत्र भेजा था। इसके बाद भी पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं कर पायी। वहीं इस कांड के सूचक तत्कालीन थानेदार भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
आरोपित की उपस्थिति के लिए कोर्ट ने आयकर विभाग पटना को पत्र भेजा था। आयकर विभाग ने कोर्ट को सूचित किया कि आरोपित आयकर विभाग में इंस्पेक्टर थे और वह वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हो गए। उनका स्थायी पता उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस सूचना के बाद कोर्ट ने आयकर के पूर्व इंस्पेक्टर को भगोड़ा घोषित कर दिया और चल रहे आपराधिक मुकदमा का निष्पादन कर दिया।