DEO Demands Explanation from School Headmaster for Negligence in Enrollment Process झपड़ा टोला स्कूल हेडमास्टर से पूछा गया स्पष्टीकरण, Saharsa Hindi News - Hindustan
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झपड़ा टोला स्कूल हेडमास्टर से पूछा गया स्पष्टीकरण

सहरसा के मध्य विद्यालय झपड़ा टोला की हेडमास्टर अनिता कुमारी से डीईओ ने स्पष्टीकरण मांगा है। किशोर न्याय परिषद के आदेश पर नामांकन पंजी प्रस्तुत न करने पर यह कदम उठाया गया। हेडमास्टर के अवकाश पर जाने और...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहरसाSat, 24 May 2025 03:37 AM
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झपड़ा टोला स्कूल हेडमास्टर से पूछा गया स्पष्टीकरण

सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मध्य विद्यालय झपड़ा टोला, अंचल कहरा के हेडमास्टर अनिता कुमारी से डीईओ ने स्पष्टीकरण पूछा है। डीईओ ने जारी पत्र में कहा कि अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-प्रधान दण्डाधिकारी/सदस्य, किशोर न्याय परिषद सहरसा के द्वारा निदेशित किया गया है कि सहरसा थाना काण्ड संख्या-333/ 25 के किशोर शिवनन्दन कुमार, पिता-अरूण शर्मा एवं किशोर राधव कुमार, पिता-अशोक शर्मा दोनों साकिन-झपड़ा टोला द्वारा नामांकन पंजी प्रस्तुत करने हेतु आपको पत्र निर्गत किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार द्वारा परिषद में उपस्थित होकर सूचित किया गया कि हेडमास्टर अवकाश पर है और गोदरेज का चाभी लेकर चलें गये है। इसलिये नामांकन पंजी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

जबकि किसी पदाधिकारी व कर्मी का अपने व्यक्तिगत कार्य के लिये सरकारी दस्तावेज को बन्द करके बिना अन्य कर्मी को प्रभार दिये अवकाश पर जाना न्यायोचित नहीं है। इस कृत्य से किशोर का हित एवं प्रस्तुत वाद की अग्र कार्रवाई प्रभावित हो रही है। यह कृत्य विभागीय नियम की अवहेलना एवं अपने दायित्व के निर्वहन में अक्षमता का धोतक है। इसलिए स्पष्ट करें कि इसके लिए जिम्मेवार मानते हुए क्यों नहीं आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थतित की जाय।

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