10 मामलों में से एक की जांच करेंगे डीसीएलआर: मंत्री
समस्तीपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मंत्री संजय सरावगी ने लाभार्थियों को पर्चा वितरित किया और गैर मजरुआ खास जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने 10...

समस्तीपुर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार संजय सरावगी ने की। एसी अजय कुमार तिवारी द्वारा मंत्री व विभागीय सचिव को पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मंत्री ने विभिन्न लाभूको के बीच पर्चा वितरण किया। विभिन्न अंचलों के करीब दो दर्जन से ज्यादा लाभूकों को पर्चा दिया गया। इसके बाद समीक्षात्मक बैठक की गई। जिसके अंतर्गत उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि गैर मजरुआ खास जमीन को विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व के प्रत्येक 10 मामले में से एक की जांच डीसीएलआर के द्वारा की जाएगी एवं उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।
परिमार्जन प्लस के मामलों में विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया की 6 हजार से 7 हजार ऐसे मामले हैं जिनका एक ही तिथि को नोटिस निर्गत है तथा सुनवाई की तिथि भी और उसके रिजेक्शन अथवा निष्पादन की तिथि भी उसी दिन है जो की प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं था। इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिस दिन अंचलों में अत्यधिक मामले लंबित है उनमें 50 मामले तथा जहां कम लंबित है वहां 25 मामलों की जांच करवाने का निर्देश दिया गया। जमाबंदी लॉक के संबंध में उन्होंने कहा कि जो सरकारी जमीन नहीं है उसको अनलॉक किया जाना चाहिए इस दिशा में सभी डीसीएलआर, अंचल अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। परिमार्जन प्लस के मामले में विभागीय देश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने अपर समाहर्ता एवं डीसीएलआर को हल्का वार निरीक्षण करने एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मौके पर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जय सिंह, डीएम रोशन कुशवाहा, एएसी अजय कुमार तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व प्रियंका प्रियदर्शनी, सभी डीसीएलआर व सीओ थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।