ट्रांसफर से नाखुश शिक्षक दोबारा कहां और कैसे आवेदन करें, बिहार शिक्षा विभाग ने बताया
बिहार शिक्षा विभाग ने अपने ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों को दोबारा आवेदन का मौका दिया है। ऐसे शिक्षक स्थानांतरित स्कूल में जॉइनिंग के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को दोबारा तबादले का आवेदन दे सकेंगे।

Bihar Teacher Transfer Update: बिहार में 1 लाख 30 हजार शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफर किया गया है। शिक्षा विभाग ने फिलहाल सभी को जिला आवंटित कर दिया है, 15 जून तक उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा। इस बीच विभाग को अंदेशा है कि बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे भी होंगे, जो अपनी नई पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि रिक्तियों के आधार पर ये तबादले किए गए हैं। ऐसे में सभी शिक्षकों को अपनी मनपसंद जगह पर पोस्टिंग मिलना संभव नहीं है। इसलिए, शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर और नई पोस्टिंग से नाखुश शिक्षकों को दोबारा आवेदन का विकल्प दिया है।
विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी गाइडलाइन (मार्गदर्शिका) में कहा गया है कि वैसे शिक्षक जो अपने ट्रांसफर के आदेश से असंतुष्ट हैं, वे जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को आवेदन दे सकते हैं। हालांकि, उसके लिए पहले उन्हें स्थानांतरित विद्यालय में योगदान देना होगा। नए स्कूल में जॉइनिंग के बाद ही दोबारा तबादले का आवेदन दिया जा सकेगा। विभाग के अनुसार, डीईओ ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे।
गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसफर या असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन शिक्षा विभाग या निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, जमुई, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, किशनगंज, भागलपुर, लखीसराय और मधुबनी जिले में छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या कम है। इसलिए इन जिलों का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों के आवेदन पर तुरंत विचार किया जाएगा।
इसके अलावा, जिन शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं हुआ है, उनका ट्रांसफर अगले यानी दूसरे चरण में किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष ऐप पर पुराने आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प भरने की सुविधा दी है। नए शिक्षकों का आवेदन भी अगले चरण में लिया जाएगा।