Kolkata police arrest fan who invaded pitch to fall at Virat Kohli feet during IPL game विराट कोहली से मिलने मैदान में घुसे फैन को कोलकाता पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें लगी कौन-कौन सी धाराएं, Cricket Hindi News - Hindustan
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विराट कोहली से मिलने मैदान में घुसे फैन को कोलकाता पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें लगी कौन-कौन सी धाराएं

  • आरोपी का नाम रितुपर्णो पाखीरा बताया जा रहा है, KKR vs RCB मैच के दौरान यह फैन मैदान पर दौड़ा और विराट कोहली को गले लगाया और फिर उनके पैरों में गिर पड़ा। यह घटना रात करीब 10.27 बजे 13वें ओवर के दौरान हुई, जब कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 23 March 2025 08:29 PM
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विराट कोहली से मिलने मैदान में घुसे फैन को कोलकाता पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें लगी कौन-कौन सी धाराएं

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL 2025 के ओपनिंग मैच में बाधा डालने के बाद पिच पर अतिक्रमण करने के आरोप में 18 साल एक फैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रितुपर्णो पाखीरा बताया जा रहा है, KKR vs RCB मैच के दौरान यह फैन मैदान पर दौड़ा और विराट कोहली को गले लगाया और फिर उनके पैरों में गिर पड़ा। यह घटना रात करीब 10.27 बजे 13वें ओवर के दौरान हुई, जब कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया था। कोहली की इस शानदार पारी के दम पर आरसीबी ने आसान जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोला।

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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पूर्बा बर्धमान जिले के जमालपुर का रहने वाला पाखीरा मैदान के 'जी' ब्लॉक के पास फेंस पर चढ़ा और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बल प्रयोग किया। पुलिस ने कहा कि उसकी इस हरकत ने मैच में बाधा डाली, जिससे केकेआर और आरसीबी दोनों खिलाड़ी घबरा गए और संभावित रूप से उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया।

अपनी गिरफ्तारी के बाद, पाखिरा ने विराट कोहली के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, "विराट मेरे भगवान हैं, और मैं उनके लिए कुछ भी सामना करने के लिए तैयार हूं।"

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पुलिस पाखीरा को मैदान से पुलिस स्टेशन ले गई। एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद औपचारिक मामला दर्ज किया गया। पाखीरा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 (किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 329(3) (आपराधिक अतिक्रमण) और 125 (लापरवाही या लापरवाही से मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं।