राम रहीम को फिर मिली फरलो, कितने दिनों तक जेल से बाहर रहेगा डेरा प्रमुख
- गुरमीत राम रहीम बलात्कार और हत्या मामलों में सजा काट रहा है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। हर महत्वपूर्ण चुनावों से पहले उसकी रिहाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

डेरा सच्चा सौदा के मुखिया और रेप केस की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह पर फिर हरियाणा सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। 30 दिनों की फरलो पर वह फिर जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। राम रहीम की रिहाई की खबर सामने आते ही चप्पे-चप्पे पर पुलिसबल को तैनात कर दिया गया है। उसके अनुयायियों में हर्ष का माहौल है।
आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम बलात्कार और हत्या मामलों में सजा काट रहा है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। हर महत्वपूर्ण चुनावों से पहले उसकी रिहाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
आपको बता दें कि राम रहीम की बार-बार होने वाली जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि, देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। यह याचिका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने दायर की थी जिसमें राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के हरियाणा सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा था कि यह याचिका व्यापक जनहित के मुद्दे को संबोधित करने के बजाय सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है। आपको बता दें कि एसजीपीसी ने इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का भी रुख किया था।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने यह आरोप लगाया गया था कि हरियाणा सरकार राम रहीम को अस्थायी रिहाई देते हुए हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 की धारा 11 के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। एसजीपीसी के वकील ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 2022 और 2024 के बीच सिंह को बार-बार पैरोल या फरलो दिया।
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