गुटखा, तम्बाकू को लेकर शहर में चलाया गया छापेमारी अभियान
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चतरा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने शनिवार को शहर के एक दर्जन से अधिक दुकानों में छापेमारी कर गुटखा और तम्बाकू बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की है। जांच अभियान के तहत कुल 15 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 7 दुकानों द्वारा कोटपा कानून का उलघंन करते पकड़ा गया। जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 850 रूपये की वसूली की गई, एवं फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत सदाकत हुसैन जमाल बीड़ी पर 10 हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं, जोकि कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध है।
छापामारी के दौरान सभी दुकानों से विज्ञापन वाले पोस्टर हटाया गया। सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है का पोस्टर दुकान के सामने लगवाया गया। उन्होंने कहा किस्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें, साथ ही अपने-अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में फूड लायसेंस ले कर ही कारोबार करें। अभियान में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि रश्मि दुबे, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं पुलिस बल उपस्थित थे।
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