आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की कैद, जुर्माना
देवघर की अदालत ने आर्म्स एक्ट के उल्लंघन में सौरभ पलिवार और विकास पलिवार को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना सुनाया। एक अन्य अभियुक्त नंदलाल मंडल को रिहा कर दिया गया। मामले में कुल 7 गवाहों...

देवघर प्रतिनिधि आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई , जबकि एक अभियुक्त को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 1816/2017 के इस मामले में अभियुक्त सौरभ पलिवार एवं विकास पलिवार को आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया गया। जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपित नंदलाल मंडल को अदालत ने रिहा करने का निर्णय सुनाया। अभियुक्तों के विरुद्ध देवघर थाना कांड संख्या- 659/2017 के इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोग अभियोजक अभिषेक भारद्वाज व प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप झा ने बहस में भाग लिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय सुनाया।
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