पीएमएवाई शहरी के आवेदनों का सत्यापन करने 11 टीम का गठन
देवघर में नगर निगम के सभागार में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदनों का सत्यापन करने हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नगर आयुक्त ने 11 टीमों का गठन किया है जो लाभुकों का स्थल निरीक्षण और दस्तावेजों...

देवघर,प्रतिनिधि। नगर निगम के सभागार में बुधवार को नगर आयुक्त सह प्रशासक रोहित सिन्हा के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आए आवेदनों का सत्यापन करने के लिए नोडल पदाधिकारी सह अरबन प्लानर मंजु कुमारी द्वारा समीक्षा बैठक की गयी। मिली जानकारी के अनुसार नगर आयुक्त सह प्रशासक द्वारा आवेदन सत्यापन के लिए 11 टीम बनाया गया है। जिसमें नगर निगम के जेई, आरआई, एसएलआई शामिल हैं। नगर आयुक्त द्वारा गठित टीम सर्वेयर के सहयोग से लाभुकों का स्थल निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए अबतक नगर निगम में 5200 आवेदन प्राप्त हो चुका है। जिसे पार्टवाइज सत्यापन किया जा रहा है। वहीं तकनीकी विशेषक नवनीत राज ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पूर्व में प्राप्त 1900 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0के नए साइड से लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन देना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नगर निगम में लाभुक को कागजात जमा करना है। फिर कागजात सत्यापित होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर निगम क्षेत्र में कुल 15 हजार 594 आवास स्वीकृत है। जिसमें 12 हजार 253 आवास पूर्ण हो चुका है और शेष आवास पर कार्य जारी है। इस अवसर पर समीक्षा बैठक में नोडल सह अरबन प्लानर मंजु कुमारी, तकनीकी विशेषज्ञ नवनीत राज, नगर निगम के जेई, आरआई, एसएलआई एवं सभी वार्ड के सर्वेयर उपस्थित थे।
पीएमएवाई शहरी का लाभ लेने किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता: नगर निगम के आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजन शहरी 2.0 का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए लाभुक को विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिसमें लाभुक को एक शपथ पत्र देना होगा कि भारत वर्ष में कहीं भी उनका पक्का का मकान नहीं है। इसके साथ ही लाभुक का आय प्रमाण पत्र 3 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। लाभुक के जमीन का दस्तावेज 1 सितंबर 2024 से पहले का होना चाहिए। इसके साथ ही लाभुक का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैक पासबुक एवं होल्डिंग नंबर अनिवार्य है।
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