आरटीई के तहत निजी स्कूलों में रिक्ति के विरुद 33% हुआ नामांकन
पलामू में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए 103 बच्चों का दाखिला नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत हुआ। यह कुल रीक्तियों का 33% है, जबकि 67% सीटें खाली रह गई हैं। जिले...

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में सत्र 2025-26 में 103 बच्चे का दाखिला नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (राइट टू एजुकेशन)-2009 के तहत हुआ। यह कुल रीक्तियों के 33% है। अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 67 प्रतिशत सीटें खाली रह गई है। यह स्थिति तब है जब पलामू जिले में दस्तावेज के अनुसार करीब 70 फीसदी लोग गरीब रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। जिले में मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 18 है। सत्र 2025-26 में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकन के लिए 312 सीट निर्धारित था।
जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि कि सत्र 2025-26 में जिले में मान्यता प्राप्त 18 निजी स्कूलों में 312 सीट निर्धारित था। इसके विरूद्ध 241 आवेदन प्राप्त हुआ था। स्क्रूटनी के बाद 138 आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए। 103 बच्चों का आवेदन सही पाया गया जिनका मनचाहे निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला करा दिया गया है। त्रुटिपूर्ण पाए गए आवेदन में 72 हजार रुपए से अधिक आय का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया था। कुछ आवेदकों की उम्र सीमा अधिक का प्रमाणपत्र लगाया गया था। उन्होंने कहा कि अभिभावकों में जागरूकता नहीं होने के कारण कम आवेदन आए। अप्रैल में नामांकन हो जाना चाहिए था, परंतु कुछ विलंब हुआ है। मई माह में सभी बच्चों का दाखिला करा दिया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में जुलाई में बच्चों का दाखिला हो पाया था। डीएसइ ने कहा कि 2026-27 में दाखिला कि लिए अक्तूबर-नवंबर में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जनवरी-फरवरी में आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। मार्च 2026 में सारी प्रक्रिया पूरी अप्रैल में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।
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