रिश्वत मामले में गैरिसन इंजीनियर को जमानत नहीं
रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के इंजीनियर साहिल रातुसरिया को रिश्वत मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। साहिल को 19 मार्च को 40,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए...

रांची, संवाददाता। सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (आईडीएसई) के गैरिसन इंजीनियर साहिल रातुसरिया को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 30 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई रांची की एसीबी शाखा ने 19 मार्च को 40 हजार 500 रुपए घूस लेते इंजीनियर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। आर्मी की आधारभूत संरचना का निर्माण देखने वाली कंपनी आईडीएसई के इंजीनियर साहिल रातुसरिया ने सिविल वर्क के बाद 27 लाख का बिल संबंधित कंपनी आईडीएसई को सौंपा था।
बतौर गैरिसन इंजीनियर इसे पास करने के एवज में 54 हजार की मांग की थी। बाद में 40500 रुपए घूस लेते हुए साहिल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी में इंजीनियर के नामकुम स्थित आवास से 80 लाख रुपये नकद मिले हैं। वहीं, उसके आवास से एक करोड़ रुपये मूल्य के शेयर, 60 से 70 लाख रुपये के जेवरात व रुपयों के लेन-देन से संबंधित डायरी व कागजात भी मिले हैं। साहिल रातुसरिया भारतीय सुरक्षा अभियंता सेवा के तहत 2013-14 में इंजीनियर बना था।
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