उच्च शिक्षा निदेशक को हाजिर होने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को 17 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान में देरी के मामले में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा...

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को 17 अप्रैल को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान में विलंब किए जाने के मामले में शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए हाजिर होने का निर्देश दिया। इस संबंध में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त उदय प्रसाद सिंह ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति लाभ का उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद अदालत ने निदेशक को हाजिर होने का निर्देश दिया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।