नक्शा पास करने की प्रक्रिया बंद होने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
रांची हाईकोर्ट में रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को बंद करने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने बताया कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू हो गई है। अगली सुनवाई...

रांची। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया बंद होने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम और सरकार की ओर से बताया गया कि नक्शा पास स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायक लीगल अफसर को लीगल अफसर का प्रभार दिया गया है। 25 अप्रैल से नक्शा पास होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की है। इस संबंध में कनफडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (क्रेडाई) की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि पिछले चार माह से रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृत करने का काम बंद है। इससे रियल एस्टेट सहित आमलोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए रांची नगर निगम को नक्शा स्वीकृति का कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया जाए। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नियम बदलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। एसओपी के तहत मैप स्वीकृत लीगल अफसर को देखना है। इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि नियम में जो बदलाव करना है, उसे जल्द करें और लीगल अफसर की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लें। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने के 320 आवेदन लंबित हैं।
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