Supreme Court ruled all retired High Court judges are entitled to full pension upon retirement सभी को एक समान पेंशन दी जाए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को SC से बड़ी राहत; किसे कितना मिलेगा?, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court ruled all retired High Court judges are entitled to full pension upon retirement

सभी को एक समान पेंशन दी जाए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को SC से बड़ी राहत; किसे कितना मिलेगा?

कोर्ट ने कहा है कि समान पेशन के अलावा, अतिरिक्त जजों के परिवारों को भी उन्हीं रिटायरमेंट लाभों का अधिकार होगा जो स्थायी जजों के परिवारों को प्राप्त होते हैं।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 19 May 2025 12:53 PM
share Share
Follow Us on
सभी को एक समान पेंशन दी जाए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को SC से बड़ी राहत; किसे कितना मिलेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि हाईकोर्ट के सभी रिटायर्ड जजों को समान पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे, चाहे वे स्थायी जज रहे हों या अतिरिक्त जज। अदालत ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य लाभों में भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एजी मसीह शामिल थे। पीठ ने साफ कहा कि किसी भी जज को इस आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए कि वह न्यायपालिका में किस तरीके से नियुक्त हुए – चाहे बार से लिए गए हों या निचली न्यायपालिका से प्रोमोट होकर आए हों।

कोर्ट ने कहा, "हम यह घोषित करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद टर्मिनल लाभों में किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसलिए, हम यह निर्णय देते हैं कि हाईकोर्ट के सभी जज, चाहे वे अतिरिक्त जज के रूप में रिटायर हुए हों, उन्हें भी फुल पेंशन मिलेगी। अतिरिक्त और स्थायी जजों के बीच कोई अंतर करना संविधान के खिलाफ होगा।" कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि अतिरिक्त जजों के परिवारों को भी उन्हीं रिटायरमेंट लाभों का अधिकार होगा जो स्थायी जजों के परिवारों को प्राप्त होते हैं।

ये भी पढ़ें:10000 रुपये पेंशन की गारंटी, केंद्रीय कर्मचारियों की इस स्कीम के फीचर जान लीजिए
ये भी पढ़ें:हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों की पेंशन 40 फीसदी बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश:

हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष की पूर्ण पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित सभी न्यायाधीशों को 13.6 लाख रुपये प्रतिवर्ष की पूर्ण पेंशन दी जाएगी।

न्यायिक सेवा में नियुक्ति का तरीका चाहे कुछ भी हो, चाहे वह बार से सीधे पदोन्नति या जिला न्यायपालिका से प्रोमोट होकर आए जज हों, सभी को समान पेंशन का अधिकार होगा। सेवानिवृत्त अतिरिक्त जजों के परिवारों को भी वही पारिवारिक पेंशन और विधवा लाभ मिलेंगे जो स्थायी जजों के परिवारों को मिलते हैं।