Government Changes Pension Rules for Public Sector Employees Dismissed for Misconduct बर्खास्तगी पर सेवानिवृत्ति लाभ से होना पड़ेगा वंचित, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsGovernment Changes Pension Rules for Public Sector Employees Dismissed for Misconduct

बर्खास्तगी पर सेवानिवृत्ति लाभ से होना पड़ेगा वंचित

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के लिए नए पेंशन नियम लागू किए हैं। यदि कोई कर्मचारी कदाचार के लिए बर्खास्त होता है, तो उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा। इस बदलाव की समीक्षा...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 27 May 2025 07:27 PM
share Share
Follow Us on
बर्खास्तगी पर सेवानिवृत्ति लाभ से होना पड़ेगा वंचित

नई दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में प्रमुख बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए ऐसे उपक्रम की सेवा से बर्खास्त करने या हटाने से सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे।

इन नियमों को 22 मई को अधिसूचित किया गया। इसमें कहा गया, कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या छंटनी की स्थिति में उपक्रम के फैसले की समीक्षा प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय करेगा। पिछले नियमों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी की बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ को जब्त करने की अनुमति नहीं थी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी रोजगार में शामिल व्यक्तियों, तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को छोड़कर, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।