जेपी के दफ्तर के पास प्रदर्शन पर रोक
ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता₹। जिला अदालत ने नोएडा के सेक्टर-128 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के

ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिला अदालत ने नोएडा के सेक्टर-128 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके लिए कंपनी की ओर से प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। इसके बाद अदालत ने प्रतिवादीगण को 100 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। जेपी इंफ्राटेक द्वारा दाखिल सिविल वाद में अदालत से गुहार लगाई गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी के नोएडा स्थित सेक्टर-128 कार्यालय के बाहर गैरकानूनी ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे कार्यालय के कार्यों में बाधा आ रही है और कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।
कंपनी का आरोप था कि प्रदर्शनकारी जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं और गेटों को अवरुद्ध कर कर्मचारियों को धमकाकर और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वादी कंपनी ने यह सिद्ध किया है कि अगर इन विरोधों को नहीं रोका गया तो उसे क्षति होगी। इसे बाद में किसी भी प्रकार के मुआवजे से ठीक नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आदेश जारी करते हुए प्रतिवादीगण को कंपनी के सेक्टर-128 नोएडा स्थित मुख्यालय के 100 मीटर के भीतर धरना-प्रदर्शन, गेट अवरोधन या किसी भी प्रकार की विधि-विरुद्ध गतिविधि पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
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