छात्रा से रेप के बाद पेचकस घोंपकर की थी हत्या, अब फांसी पर लटकेगा हैवान, 3 साल बाद आया फैसला
फतेहपुर में तीन साल पहले रेप के बाद छात्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा 81 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने घटना की साजिश रचने और शव को छिपाने में मदद करने वाली एक दो सहअभियुक्तों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई।

यूपी के फतेहपुर में तीन साल पहले जहानाबाद क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने बुधवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 81 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने घटना की साजिश रचने और शव को छिपाने में मदद करने वाली एक महिला समेत दो सहअभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद व 11-11 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के साढ़ थाने के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर जहानाबाद कस्बे में कोचिंग पढ़ने आती थी। 30 मई 2022 की सुबह कोचिंग पढ़ने आई छात्रा को गांव का अजय उर्फ शीलू बहाने से बाइक पर अपने साथ ले गया था। खैराबाद में स्थित खेत में उसने छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद पेचकस और ब्लेड से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद वह भाग निकला। परिजनों ने घर नहीं पहुंचने पर छात्रा की तलाश शुरू की। खैराबाद स्थित एक खेत में उसका रक्तरंजित शव पड़ा मिला। पिता ने अजय उर्फ शीलू के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने अपनी जांच में साजिश रचने व शव को छिपाने में मदद करने में माया देवी और छोटू उर्फ अविनाश को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजक ने वादी समेत नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्य, युवक के साथ छात्रा को देखने वाले गवाह के बयान और अभियोजक की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने दोषी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा जबकि माया देवी व छोटू उर्फ अविनाश को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।