गैंगस्टर को सुनाई गई दो साल की सजा
Bagpat News - बागपत कोतवाली क्षेत्र के टटीरी कस्बे के गैंगस्टर पवन को दो साल की सजा सुनाई गई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। पवन के...

बागपत कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे के रहने वाले गैंगस्टर को दो साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि टटीरी कस्बे का रहने वाला पवन आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसके खिलाफ थानों पर कई संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज है। वर्ष 2011 में उसके खिलाफ बागपत कोतवाली पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपी गैंगस्टर के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने गैंगस्टर पवन को दो साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
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