किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल की कैद
Bulandsehar News - अपर जिला सत्र न्यायालय ने 2018 में डिबाई क्षेत्र में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। किशोरी का...

अपर जिला सत्र एवं न्यायधीश अतिरिक्त पोस्को अधिनियम कोर्ट संख्या-एक मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2018 को डिबाई क्षेत्र में एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भरत कुमार शर्मा ने बताया कि 15 जून 2018 को डिबाई कोतवाली में क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि 14 जून 2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव का ही आरोपी मदन कुमार पुत्र टीकाराम बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था।
पुलिस ने जांच करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने अपने बयान में आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की भी जानकारी दी। पुलिस ने जांच कर किशोरी के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं और पॉस्को एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर जिला सत्र एवं न्यायधीश अतिरिक्त पोस्को अधिनियम कोर्ट संख्या-एक मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मदन कुमार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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