DM Warns Liquor Vendors Strict Penalties for Late-Night Operations रात दस बजे के बाद खुली मिली शराब की दुकान तो मुकदमा, Firozabad Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsFirozabad NewsDM Warns Liquor Vendors Strict Penalties for Late-Night Operations

रात दस बजे के बाद खुली मिली शराब की दुकान तो मुकदमा

Firozabad News - कलक्ट्रेट सभागार में डीएम रमेश रंजन ने शराब विक्रेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चेतावनी दी कि रात 10 बजे के बाद खुली दुकानों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और एक माह तक बंद किया जाएगा। 15 से 20 जून तक जिला...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादThu, 22 May 2025 02:16 AM
share Share
Follow Us on
रात दस बजे के बाद खुली मिली शराब की दुकान तो मुकदमा

कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम ने सभी शराब विक्रेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने शराब विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई भी शराब की दुकान रात दस बजे के बाद खुली मिली, तो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संबंधित दुकान को एक माह तक के लिए बंद भी कराया जाएगा। डीएम रमेश रंजन ने कहा कि शासन सुबह दस से रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। यदि किसी ने इस नियम की अनदेखी की तो संबंधित दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एक माह तक के लिए उस दुकान को बंद भी कराया जाएगा।

इसलिए कोई भी शराब विक्रेता रात दस बजे के बाद दुकान नहीं खोलेगा। 15 जून से 20 जून तक जिला स्तरीय टीम सभी दुकानों की चेकिंग करेंगी। अगर किसी दुकान में कोई कमी मिलेगी तो उस दुकान को बंद कराने की कार्रवाई की की जाएगी। प्रत्येक दुकान में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगे होने चाहिए। दुकान की सजावट एवं उसकी अवसंरचना को इतना मजबूत बनाए कि ग्राहक दुकानों से आकर्षित हो सकें। जो भी दुकान चेकिंग के दौरान सबसे अच्छी स्थिति में पाई जाएगी, उस दुकान के मालिक को अलग से बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।