रात दस बजे के बाद खुली मिली शराब की दुकान तो मुकदमा
Firozabad News - कलक्ट्रेट सभागार में डीएम रमेश रंजन ने शराब विक्रेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चेतावनी दी कि रात 10 बजे के बाद खुली दुकानों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और एक माह तक बंद किया जाएगा। 15 से 20 जून तक जिला...

कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम ने सभी शराब विक्रेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने शराब विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई भी शराब की दुकान रात दस बजे के बाद खुली मिली, तो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संबंधित दुकान को एक माह तक के लिए बंद भी कराया जाएगा। डीएम रमेश रंजन ने कहा कि शासन सुबह दस से रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। यदि किसी ने इस नियम की अनदेखी की तो संबंधित दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एक माह तक के लिए उस दुकान को बंद भी कराया जाएगा।
इसलिए कोई भी शराब विक्रेता रात दस बजे के बाद दुकान नहीं खोलेगा। 15 जून से 20 जून तक जिला स्तरीय टीम सभी दुकानों की चेकिंग करेंगी। अगर किसी दुकान में कोई कमी मिलेगी तो उस दुकान को बंद कराने की कार्रवाई की की जाएगी। प्रत्येक दुकान में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगे होने चाहिए। दुकान की सजावट एवं उसकी अवसंरचना को इतना मजबूत बनाए कि ग्राहक दुकानों से आकर्षित हो सकें। जो भी दुकान चेकिंग के दौरान सबसे अच्छी स्थिति में पाई जाएगी, उस दुकान के मालिक को अलग से बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा।
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