अपराधिक किस्म के छात्रों को नहीं मिलेगी ला की डिग्री
Jaunpur News - 0 वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय ने जारी किया दिशा निर्देश द्ध जौनपुर और गाजीपुर के महाविद्यालयों में एलएलबी के पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों पर

जौनपुर, संवाददाता। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध जौनपुर और गाजीपुर के महाविद्यालयों में एलएलबी के पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है या अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें अंक पत्र डिग्री नहीं दी जाएगी। यह विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल के नियमों का हवाला देते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। जिसके दायरे में गिनती के छात्र आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय समेत पूर्वांचल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को पत्र जारी करते हुए निर्देश जारी किया है कि एलएलबी की पढ़ाई करने वाले जो भी छात्र हैं, उनके चरित्र पूरी तरह से साफ सुथरे होने चाहिए। उनके ऊपर किसी प्रकार का अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। किसी अपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होना चाहिए। कोई मुकदमे में वांछित न चल रहे हों। अगर किसी प्रकार के क्राइम के दायरे में वह सम्मिलित पाए जाते हैं उन्हें अंक पत्र, डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी। कुलपति प्रो. वन्दना सिंह के निर्देश पर कुलसचिव ने बार काउंसिल के दिशा निर्देश के नियमावली को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय के ला विभाग को पत्र जारी कर दिया है। कहा कि ऐसे मामले में अगर कोई भी छात्र संलिप्त पाया जाता है उसे अंकपत्र व डिग्री पर रोक लगा दी जाए। ऐसे छात्र, छात्राएं अंक पत्र डिग्री के पात्र नहीं होंगे। इसकी जानकारी होते ही छात्रों में भी खलबली मच गई है। विश्वविद्यालय ने नियम को लागू कर दिया है। जौनपुर व गाजीपुर के महाविद्यालय को जोड़कर देखा जाए तो ऐसे दर्जनों छात्रों पर मामला दर्ज होने के चलते इसके दायरे में आते हैं। जिनके माथे पर सिकन की लकीरें खीच चुकी हैं। रज्जूभैया एं लॉ विभाग संस्थान के डायरेक्टर प्रो. देवराज ने कहा कि बार काउंसिल का नियम लागू किया गया है। क्योंकि न्याय से जुड़ा मामला है।
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