संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की 2.31 करोड़ की संपत्ति जब्त, यूपी सरकार के नाम हुई प्राॅपर्टी
- यूपी में संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की 2.31 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। संपत्ति को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के नाम कर दिया है।

यूपी के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा तथा उसके गैंग के सदस्य रहे सिकंदर की पत्नियों के नाम दर्ज 2.31 करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के नाम कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से गैंगस्टरों में हड़कंप मच गया है।
शारिक साठा संभल के दीपा सराय का निवासी है और एक अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर है। उसके खिलाफ देशभर में कुल 54 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीते वर्ष नवंबर में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मास्टरमाइंड भी पुलिस शारिक को ही मानती है। वहीं, उसके साथ गिरोह में शामिल हिंदूपुरा खेड़ा निवासी सिकंदर के खिलाफ भी वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। शारिक ने अपनी पत्नी गुले रोशन और सिकंदर ने अपनी पत्नी सजा परवीन के नाम से तुर्तीपुर इल्हा क्षेत्र में 268 वर्ग मीटर भूमि खरीदी थी।
पुलिस के अनुसार, यह भूमि अवैध रूप से कमाई गई रकम से खरीदी गई थी। वर्ष 2011 में ही इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अटैच कर दिया गया था। गैंगस्टर एक्ट की धारा 4 के तहत संपत्ति के मालिक को यह सिद्ध करना होता है कि उसने संपत्ति वैध स्रोतों से अर्जित धन से खरीदी है। पुलिस द्वारा कई बार मौका दिए जाने के बावजूद आरोपी पक्ष यह प्रमाणित नहीं कर सका कि यह संपत्ति वैध है।
संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की 2.31 करोड़ की संपत्ति जब्त, यूपी सरकार के नाम हुई प्रापर्टी
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संभल, संवाददाता। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा तथा उसके गैंग के सदस्य रहे सिकंदर की पत्नियों के नाम दर्ज 2.31 करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के नाम कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से गैंगस्टरों में हड़कंप मच गया है।
शारिक साठा संभल के दीपा सराय का निवासी है और एक अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर है। उसके खिलाफ देशभर में कुल 54 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीते वर्ष नवंबर में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मास्टरमाइंड भी पुलिस शारिक को ही मानती है। वहीं, उसके साथ गिरोह में शामिल हिंदूपुरा खेड़ा निवासी सिकंदर के खिलाफ भी वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। शारिक ने अपनी पत्नी गुले रोशन और सिकंदर ने अपनी पत्नी सजा परवीन के नाम से तुर्तीपुर इल्हा क्षेत्र में 268 वर्ग मीटर भूमि खरीदी थी। पुलिस के अनुसार, यह भूमि अवैध रूप से कमाई गई रकम से खरीदी गई थी। वर्ष 2011 में ही इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अटैच कर दिया गया था। गैंगस्टर एक्ट की धारा 4 के तहत संपत्ति के मालिक को यह सिद्ध करना होता है कि उसने संपत्ति वैध स्रोतों से अर्जित धन से खरीदी है। पुलिस द्वारा कई बार मौका दिए जाने के बावजूद आरोपी पक्ष यह प्रमाणित नहीं कर सका कि यह संपत्ति वैध है।
साठा और उसके गुर्गों की बढ़ रहीं मुश्किलें
बीते वर्ष नवंबर महीने में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद ऑटो लिफ्टर शारिक साठा और उसके गुर्गों की मुश्किलें निरंतर बढ़ रही हैं। सिकंदर जोकि शारिक साठा का रिश्तेदार था और उसके गिरोह का सक्रिय सदस्य भी था। सिकंदर का नाम कई हाई प्रोफाइल अपराधों से जुड़ा था।