शादी अनुदान के लिए आए आवेदन पत्रों का करें निस्तारण
Sonbhadra News - सोनभद्र में जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक हुई। अधिकारियों को आवेदन पत्रों के निस्तारण का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को...
सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों को आवेदन पत्रों को निस्तारण का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लिए जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसका निस्तारण संबंधित उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। कहा कि पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लिए जो भी पात्र लाभार्थी हों अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लिए वेबसाइट पर शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक तथा उसकी पुत्री का आधार द्वारा ई-केवाईसी किया जाता है। फाइनल रूप से सबमिट आवेदन के प्रिंट आउट के साथ आवेदक का आय, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, वर एवं कन्या का आय प्रमाण-पत्र, शादी का कार्ड संलग्न कर संबंधित विकास खंड व तहसील में जमा करना आवश्यक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों का सत्यापन खंड विकास अधिकारी के स्तर से एवं शहरी क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन उप जिलाधिकारी के स्तर से किया जाता है। शादी अनुदान के अंतर्गत 20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता अनुमन्य होती है। आवेदक की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो, शादी की तिथि से पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो, साथ ही आवेदक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, इस योजना में दिव्यांग निराश्रित, दैवीय आपदा से ग्रसित भूमिहीनों को प्राथमिकमा प्रदान की जाती है। इस मौके पर सदर एसडीएम उत्कर्ष द्विवेदी, डीडीओ हेमंत कुमार सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विद्या देवी, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह आदि रहे।
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