Court Penalizes Kahalgaw Police Officer for Negligence in POCSO Case कहलगांव थानेदार की मनमानी पर सख्ती, कोर्ट ने वेतन पर लगायी रोक, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
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कहलगांव थानेदार की मनमानी पर सख्ती, कोर्ट ने वेतन पर लगायी रोक

पॉक्सो मामले में कोर्ट के आदेश की थानेदार ने अवहेलना की न अभियुक्त को गिरफ्तार

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 22 May 2025 01:50 AM
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कहलगांव थानेदार की मनमानी पर सख्ती, कोर्ट ने वेतन पर लगायी रोक

भागलपुर, वरीय संवाददाता। पॉक्सो मामले में कहलगांव थानेदार की मनमानी को देख कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एडीजे सह पॉक्सो के विशेष जज प्रणव कुमार भारती की अदालत ने थानेदार के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसको लेकर उन्होंने एसएसपी को निर्देश दिया है। पॉक्सो के उक्त कांड में कहलगांव थानेदार ने न तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित कराया न ही कोर्ट के शोकॉज का जवाब ही दाखिल किया। कोर्ट ने थानेदार के इस रवैये को कोर्ट के आदेश की अवज्ञा और उनके मनमानेपन को दर्शाने वाला बताया है। इस तरह कहलगांव थानेदार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की कोर्ट का कहना है कि उक्त कांड के अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 2023 में समन निर्गत किया गया।

अभियुक्त उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद उनके विरुद्ध अजमानतीय वारंट जारी निर्गत किया गया। तब भी वे उपस्थित नहीं हुए। पिछले साल जनवरी महीने में कोर्ट ने कहलगांव थानेदार से अजमानतीय वारंट का तामिला प्रतिवेदन सौंपने को कहा। कोर्ट का कहना है कि 15 महीने बीत जाने के बाद भी थानेदार ने न तो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया न ही अजामनतीय वारंट का तामिला प्रतिवेदन ही सौंपा। उसके बाद कोर्ट ने इस साल अप्रैल महीने में कहलगांव थानेदार को तामिला प्रतिवेदन और शोकॉज का जवाब सौंपने को कहा। लगभग एक महीने बीत जाने के बाद भी कहलगांव थानेदार ने शोकॉज का जवाब नहीं दिया। कोर्ट का कहना है कि इस वजह से न्यायिक कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है।

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