खुले में मांस मछली की बिक्री पर नहीं लग रहा प्रतिबंध
खुले में मांस मछली की बिक्री पर नहीं लगा प्रतिबंध नहीं
लखीसराय, एक प्रतिनिधि। नगर प्रशासन के नोटिश के बाद दस प्रदंह दिन प्लास्टिक से छापंकर मीट बेचने के बाद फिर से खुले में मांस मछली की बिक्री शुरू हो गई है। 19 दिसंबर को नगर परिषद के द्वारा अभियान चलाकर सभी को नोटिश देते हुए खुले में बेचने से मनाही किया गया था। कुछ दिनों बाद ही दुकानदारों के द्वारा नियम को ताक पर रखकर धज्जिया उडाते हुए ख्ुाले में मीट मछली बेच रहे है। मुख्य सड़क किनारे खुले में मीट मछली बेचने के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। शहर में मांस-मछली की करीब सौ से ज्यादा दुकानें सड़कों और चौक-चौराहों पर सजी हैं।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लगभग सभी दुकान के पास मांस काटने और बेचने का लाइसेंस नहीं है। शहर में खुलेआम बकरे और मुर्गे कट रहे हैं और धड़ल्ले से बिक रहे हैं। शहर के विद्यापीठ इंगलिश, बड़ी दरगाह, प्रभात चौक, छोटी दरगाह, रेलवे कोर्ट एरिया, पचना रोड, बाजार समिति, जिला समाहरणालय के मोड़ सहित कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी कर खुलेआम सड़कों सड़कों पर मांस बेचा जा रहा है। इन दुकानों पर मांस को बिना ढके टांगा जाता है। इन पर मक्खिया भिनभिनाती हैं। संक्रमण का खतरा बना रहता है। शहर में बकरे और मुर्गे की दुकानें सड़क के किनारे गुमटियों व स्थायी दुकानों से संचालित हो रही हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ दुकानदार अस्वस्थ बकरे और मुरगी भी काट लोगों में बीमारी परोस रहे हैं। शहर के बीचो बीच किनारे में खुले मीट मछली की दुकान के सामने से हर दिन नगर परिषद के पदाधिरी के अलावे जिला प्रशासन के वाहन गुजरते है लेकिन इन ओर किसी का ध्यान नही जा रहा है जिससे दुकानदारों का मनोबल बढता जा रहा है। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नही किए जाने से दुकानदार सड़क किनारे कटे मांस खून से लथपथ रख कर बेचते है जिससे स्कूल जाने वक्त बच्चे देखकर डर जाते है कई महिलांए इसे देखकर कै दस्त जैसी बिमारी का शिकार हो जा रहे है। नप पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि सड़क किनारे खुले में मांस मछली बेचना कानूनी अपराध हैं। मांस मछली को ढक कर दुकान जैसा शेड में बेचना है। ताकि सड़क से आने-जाने वाले स्कूली बच्चों व यात्रियों की नजर मांस मछली पर न पड़े। क्योंकि कुछ स्कूली बच्चे खुले में बकरे को काटते व खंभे के सहारे टंगा हुआ देखकर डर जाते हैं। साथ ही खुले में बेचने से मांस मछली दूषित और संक्रमित हो जाती है। सड़क किनारे खुले में मांस मछली बेचने वालो को सख्त निर्देश दिया कि जो भी खुले में मांस मछली बेचते पकड़ा जायेगा। उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगा। उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 20 दुकानों में 18 दिसंबर को नोटिश भेजा गया था। वहीं फुड इंस्पेक्टर अर्जून प्रसाद ने कहा कि नियम के अनुसार मांस खुले में नहीं बिके दुकानों पर मांस को काले कपड़ों में ढक कर रखा जाये। काटे गये जानवरों के अवशेषों को यहां यहां नहीं फेंका जाये। औजारों को विसंक्रमित करने के बाद ही जानवरों की काटा जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण न हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शिकायत है तो संबंधित विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई किया जाऐगा।
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