नल-जल योजना के पाइप से मोटर जोड़ने पर होगा केस
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने नल-जल योजना के पाइपलाइन से अवैध जल खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। ऐसे लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।...

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने कहा है कि नल-जल योजना के पाइपलाइन से मोटर जोड़कर जल खींचने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। साथ ही ऐसे लोगों पर पांच हजार जुर्माना भी लगाया जाएगा। विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने पदाधिकारियों को ऐसे मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई दिशा-निर्देश दिये। बैठक में सर्वप्रथम जीरो ऑफिस डे के तहत क्षेत्रीय और मुख्यालय के अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, बांका, गया, सीवान एवं वैशाली प्रमंडलों में निरीक्षण के दौरान कुछ योजनाएं बंद पाई गईं, जिसे गंभीरता से शीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया।
मोतीपुर प्रमंडल से विशेष रूप से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह भी कहा गया कि यदि बिजली या भूमि विवाद जैसी कोई बाधा है तो जिलाधिकारी को पत्र से सूचित कर निवारण कराएं। डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान एवं महिला संवाद के अंतर्गत मुंगेर, शेखपुरा, भोजपुर, गोपालगंज, शिवहर, बांका, नवादा, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, भागलपुर, वैशाली और अररिया जिलों में अपेक्षाकृत कम आवेदनों का निष्पादन हुआ है। इन जिलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और निर्देश दिया गया है कि स्थल भ्रमण कर शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।
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