20 Years Imprisonment for Minor Rape under POCSO Act in Koderma नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 सश्रम कारावास की सजा, Kodarma Hindi News - Hindustan
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नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 सश्रम कारावास की सजा

कोडरमा में एक नाबालिक लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विकास कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के पिता ने थाना में मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने सभी गवाहों के...

Newswrap हिन्दुस्तान, कोडरमाTue, 22 April 2025 01:45 AM
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नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 सश्रम कारावास की सजा

कोडरमा, संवादाता । शादी का झांसा देकर और बहला- फुसला कर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म किए जाने के मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की कोर्ट ने आरोपी विकास कुमार, सतगावां, जिला कोडरमा निवासी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही₹25 हजार रू जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2021 की है। इसे लेकर सतगावां थाना में मामला दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम और अधिवक्ता दीपक गुप्ता ने किया। इस दौरान सभी छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को छह पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए उक्त सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। इसे लेकर पीड़िता के पिता ने थाना में मामला दर्ज कराया था और न्याय की गुहार लगाई थी।

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