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BJP MLA के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज; महिला पर पेशाब करने, वायरस से संक्रमित करने के आरोप

कर्नाटक के भाजपा विधायक मुनिरत्ना नायडु पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। 40 वर्षीय महिला ने विधायक सहित 4 अन्य लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

Jagriti Kumari पीटीआई, बेंगलुरुWed, 21 May 2025 03:51 PM
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BJP MLA के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज; महिला पर पेशाब करने, वायरस से संक्रमित करने के आरोप

कर्नाटक के भाजपा विधायक मुनिरत्ना नायडु के खिलाफ पार्टी के एक कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 40 वर्षीय महिला ने BJP विधायक सहित 4 अन्य लोगों पर सामूहिक बलात्कार करने, उसके चेहरे पर पेशाब करने और उसे जानलेवा वायरस का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बुधवार को बताया है कि मंगलवार को आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाली महिला की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अपनी शिकायत में भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि घटना 11 जून 2023 को मथिकेरे में विधायक के ऑफिस में हुई। महिला ने बताया कि विधायक के साथी उसे कार में दफ्तर ले गए।

बेटे को मारने की धमकी

उसने आरोप लगाया कि दफ्तर पहुंचने के बाद विधायक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी विनती के बावजूद उसके कपड़े उतार दिए और उसने धमकी भी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की वे लोग उसके बेटे को मार देंगे। एफआईआर के मुताबिक मुनिरत्ना ने कथित तौर पर दो लोगों को महिला साथ बलात्कार करने का आदेश दिया। महिला ने आगे आरोप लगाया कि विधायक ने उसके चेहरे पर पेशाब भी किया।

लाइलाज वायरस का पता इस साल चला

विधायक पर महिला को खतरनाक वायरस से संक्रमित करने के आरोप भी हैं। महिला ने बताया कि घटना के दौरान एक शख्स कमरे में घुस आया और विधायक को एक सफेद डिब्बा दिया। उसने डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और उसे इंजेक्शन लगा दिया। महिला ने बताया कि उसे इस साल जनवरी में एक लाइलाज वायरस का पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

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गैंग रेप का मामला दर्ज

घटना में शामिल विधायक के तीन साथियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं। वहीं चौथे आरोपी की पहचान अज्ञात है। पुलिस के मुताबिक भाजपा विधायक और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 D (सामूहिक बलात्कार) और धारा 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना वाला घातक कार्य) सहित कई अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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