गुरुग्राम के DLF में 300 घरों के पानी-सीवर कनेक्शन काटने की तैयारी, क्या है वजह
गुरुग्राम के डीएलएफ में जल्द ही 300 घरों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ फेज-एक से पांच तक निर्मित उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिनमें अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है।

गुरुग्राम के डीएलएफ में जल्द ही 300 घरों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ फेज-एक से पांच तक निर्मित उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिनमें अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। एक से दो दिन में डीएलएफ लिमिटेड को पत्र लिखकर इन मकानों के पेयजल, सीवर कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए जाएंगे।
छह हजार मकानों में नियमों का उल्लंघन
पहले चरण में 300 मकानों की पहचान की गई है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी किया जा चुका है। हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल निर्धारित है। इसमें डीटीपीई को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। डीएलएफ में करीब 10 हजार मकान हैं। डीटीपीई कार्यालय की तरफ से करवाए गए सर्वे के तहत करीब छह हजार मकानों में नियमों का उल्लंघन है।
किसी मकान में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है तो किसी मकान में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से कमरों का निर्माण हुआ है। किसी मकान में अतिरिक्त मंजिल बना दी गई हैं तो कुछ मकानों में अवैध रूप से शौचालय और स्टोर का निर्माण किया जा चुका है। इस सर्वे के बाद डीटीपीई कार्यालय ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।
इस चरण में डीएलएफ फेज-एक से लेकर पांच तक करीब 300 मकान ऐसे हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी किया जा चुका है। रिस्टोरेशन आदेश में एक सप्ताह की मौहलत दी जाती है। इस समयावधि में कब्जा प्रमाणपत्र के मुताबिक, मकान को करना होता है, लेकिन किसी भी मकान मालिक ने इस आदेश के जारी होने के बाद जवाब दाखिल नहीं किया। अब इन मकानों में कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
रजिस्ट्री से पूर्व डीटीपीई कार्यालय प्रमाणपत्र लेना होगा
इन मकानों में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जाए इसके लिए तहसीलदार को पत्र लिखा जाएगा। तहसीलदार को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में इन मकानों को लाल एंट्री में डालना होगा। यदि कोई रजिस्ट्री के लिए आवेदन करता है तो तहसील स्टाफ को स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तहसीलदार को पत्र लिखेंगे कि रजिस्ट्री करने से पूर्व डीटीपीई कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाए।
कब्जा प्रमाणपत्र रद्द होंगे
इस सप्ताह में डीटीपीई कार्यालय की तरफ से इन मकानों का कब्जा प्रमाणपत्र रद्द करवाया जाएगा। कब्जा प्रमाणपत्र डीटीपी योजना कार्यालय की तरफ से दिया जाता है। पत्र लिखकर इन प्रमाणपत्र को रद्द किया जाएगा।
यहां पहले हो चुकी कार्रवाई
ग्राम नियोजन विभाग के आदेश के बाद गत 8 जनवरी को डीएलएफ फेज-पांच में 50 मकानों के डीएलएफ लिमिटेड ने पेयजल और सीवर के कनेक्शन काट दिए थे, तब महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया था।
डीएलएफ सिटी आरडब्ल्यूए ने दायर की याचिका
डीएलएफ सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से साल 2021 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में डीएलएफ फेज एक से पांच के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि अवैध रूप से निर्मित बहुमंजिला इमारतों को गिराया जाए, कब्जा प्रमाणपत्र को रद्द किया जाए, व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाया जाए। मकान मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इन मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए।
-अमित मधोलिया, डीटीपीई, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने कहा, ''डीएलएफ के 300 घरों के पेयजल और सीवर कनेक्शन काटे जाएंगे। जब तक इन मकानों को कब्जा प्रमाणपत्र के अनुरूप नहीं किया जाता है, तब तक पेयजल, सीवर कनेक्शन नहीं जोड़े जाएंगे। इन मकानों को सील भी किया जाएगा।''