चेक डिसऑनर के दोषी को छह माह की सजा
Agra News - विशेष न्यायालय ने पीयूष गुप्ता को चेक डिसऑनर के आरोप में दोषी पाया है। उसे छह महीने की जेल और 5 लाख 58 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। शकील अहमद ने अदालत में शिकायत की थी कि गुप्ता ने उसे 4 लाख 50 हजार...

चेक डिसऑनर के आरोप में आरोपित पीयूष गुप्ता निवासी हरीपर्वत को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायालय एनआईएक्ट के पीठासीन अधिकारी सतेंद्र सिंह वीरवान ने आरोपित को छह माह के कारावास एवं पांच लाख 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना लोहामंडी क्षेत्र के नौबस्ता निवासी शकील अहमद ने अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि उनके आरोपित से पारिवारिक संबंध थे। आरोपित घर पर ही अपना व्यापार करता था। व्यापार बढ़ाने का हवाला देकर आरोपित ने 20 मई 2017 को दो और 29 नवंबर को ढाई लाख रुपये लिए। दो महीने में वापस देने का वायदा किया। तगादा करने पर चार लाख 50 हजार रुपये का चेक दिया। बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। आरोपी ने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया।
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