New Parking Regulations in Gorakhpur Increased Fines for No Parking Zones पार्किंग शुल्क में होगी बढ़ोतरी, निगम बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव, Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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पार्किंग शुल्क में होगी बढ़ोतरी, निगम बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव

Gorakhpur News - -शासन द्वारा पार्किंग को लेकर नई नियमावली को आज नगर निगम बोर्ड में मंजूरी के

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरWed, 14 May 2025 05:21 AM
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पार्किंग शुल्क में होगी बढ़ोतरी, निगम बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता पार्किंग को लेकर शासन की तरफ से जारी नई नियमावली जल्द लागू हो जाएगी। नगर निगम बोर्ड की बुधवार को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। नये नियमावली के लागू होने के बाद नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर अब पहले से ज्यादा जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वहीं अवैध पार्किंग संचालकों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रदेश सरकार ने पार्किंग संबंधी उत्तरप्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग के लिए नई नियमावली जारी की है।

पहले चरण में नगर निगम वाले शहरों में इस नियमावली को लागू किया गया है। अब इसे नगर निगम बोर्ड के द्वारा मंजूरी मिलेगी। इसका सीधा असर महानगर के आम लोगों पर पड़ेगा। पार्किंग नियमावली में किए गए बदलाव के तहत अब पार्किंग शुल्क के लिए पहले की तुलना में डेढ़ गुना शुल्क चुकाना होगा। सामान्य तौर पर दो पहिया पार्किंग के लिए जो पार्किंग शुल्क पहले दो घंटे के लिए 10 रुपये लगता था, अब उसके बदले 15 रुपये देना पड़ेगा। चारपहिया वाहनों के लिए 20 रुपये के स्थान पर 30 रुपये चुकाना पड़ेगा। वहीं, अगले प्रत्येक घंटे से लेकर मासिक किराया तक में बढ़ोतरी कर दी गई है। नो पार्किंग जोन में ज्यादा जुर्माना अब महानगर में नो पार्किंग जोन में गाड़ियों को खड़ा करने पर न सिर्फ ज्यादा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, बल्कि निर्धारित स्थानों पर गाड़ियों को खड़ा करने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। वहीं, गठजोड़ कर अवैध ढंग से पार्किंग संचालित करने पर न्यूनतम पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार का यह प्रावधान महानगर के लोगों पर जल्द लागू होने वाली है। प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृत पार्किंग नियमावली को बुधवार को आयोजित नगर निगम बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलेगी और फिर इसे मूर्त रूप देने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड बैठक में शहर के विकास के विभिन्न मुद्दों समेत प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नामांतरण शुल्क के बदलाव पर भी चर्चा होगी। चार्जिंग के लिए रिजर्व रहेगा स्थान नगर के सघन और पुराने क्षेत्रों में यांत्रिक पार्किंग प्रणाली के तहत बहुस्तरीय पार्किंग प्रणाली बनाई जाएगी। पार्किंग स्थल पर पार्किंग जगह के ईसीएस के न्यूनतम 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रिजर्व रहेगा। न्यूनतम 12 मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों और गलियों में पंक्तिबद्ध पार्किंग की अनुमति मिलेगी। पार्कों के नीचे बनेंगे भूमिगत पार्किंग बनेगी। पार्क में 95 प्रतिशत भाग को हरित भाग के रूप में रखना जरूरी होगा। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किग स्थानों की अनिवार्यता रहेगी। सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर रात्रिकालीन पार्किंग की अनुमति दी जाएगी। नगर निगम बोर्ड बैठक में उत्तरप्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली को सदन के समक्ष रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नए प्रावधान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। - दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त

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