प्राणघातक हमला करने में दो महिलाओं सहित चार पर दोषसिद्ध
Mathura News - जिला जज की अदालत में सजा के बिंदु पर आज होगी सुनवाई रंजिश को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला करने वाली दो महिलाओं सहित चार लोगों को जिलाजज आशीष गर्ग की अद

रंजिश को लेकर युवक पर प्राण घातक हमला करने वाली दो महिलाओं सहित चार लोगों को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अदालत में शनिवार (आज) सुनवाई होगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र के नौगांव में रहने वाले डोरी लाल के पुत्र मानवेन्द्र उर्फ मानपाल पर 16 मई 2021 की शाम को गांव के ही एक परिवार के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में मानवेन्द्र को गंभीर चोट आई थीं। डोरीलाल ने गांव के ही रहने वाले गुड्डू पुत्र बिहारी लाल, रविन्द्र पुत्र गुड्डू, मोतिनी पत्नी गुड्डू व रेशमा पत्नी हिमांशु सहित पांच लोगों के खिलाफ हाइवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों में एक नाबालिग का नाम भी शामिल था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने गुड्डू, रविन्द्र, मोतिनी व रेशमा को जानलेवा हमले का दोषी करार दिया है। सभी अभियुक्त जमानत पर थे। दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने सभी को जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर अदालत में आज सुनवाई होगी। एक आरोपी घटना के समय नाबालिग था। उसकी पत्रावली पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है।
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