Court Convicts Four for Attempted Murder in Highway Attack प्राणघातक हमला करने में दो महिलाओं सहित चार पर दोषसिद्ध , Mathura Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsMathura NewsCourt Convicts Four for Attempted Murder in Highway Attack

प्राणघातक हमला करने में दो महिलाओं सहित चार पर दोषसिद्ध

Mathura News - जिला जज की अदालत में सजा के बिंदु पर आज होगी सुनवाई रंजिश को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला करने वाली दो महिलाओं सहित चार लोगों को जिलाजज आशीष गर्ग की अद

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराFri, 18 April 2025 11:30 PM
share Share
Follow Us on
प्राणघातक हमला करने में दो महिलाओं सहित चार पर दोषसिद्ध

रंजिश को लेकर युवक पर प्राण घातक हमला करने वाली दो महिलाओं सहित चार लोगों को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अदालत में शनिवार (आज) सुनवाई होगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र के नौगांव में रहने वाले डोरी लाल के पुत्र मानवेन्द्र उर्फ मानपाल पर 16 मई 2021 की शाम को गांव के ही एक परिवार के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में मानवेन्द्र को गंभीर चोट आई थीं। डोरीलाल ने गांव के ही रहने वाले गुड्डू पुत्र बिहारी लाल, रविन्द्र पुत्र गुड्डू, मोतिनी पत्नी गुड्डू व रेशमा पत्नी हिमांशु सहित पांच लोगों के खिलाफ हाइवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों में एक नाबालिग का नाम भी शामिल था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने गुड्डू, रविन्द्र, मोतिनी व रेशमा को जानलेवा हमले का दोषी करार दिया है। सभी अभियुक्त जमानत पर थे। दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने सभी को जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर अदालत में आज सुनवाई होगी। एक आरोपी घटना के समय नाबालिग था। उसकी पत्रावली पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।